धमतरी जिले में 17 नई शराब दुकानों के संबंध में भ्रामक प्रचार का खंडन…नई शराब दुकान खोलने की नहीं, केवल स्थानांतरण की प्रक्रिया…

आबकारी नीति के तहत युक्तियुक्तकरण, नई दुकानों की स्वीकृति नहीं
धमतरी कुछ सोशल मीडिया पर धमतरी जिले के 17 गांवों में नई शराब दुकानें खोले जाने संबंधी भ्रामक प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिले में किसी भी प्रकार की 17 नई शराब दुकानों को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-धमतरी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी को पत्र क्रमांक/आब./2026/88 दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जिले में वर्तमान में 04 को-लोकेटेड मदिरा दुकानें संचालित हैं। आबकारी नीति वर्ष 2025-26 की कंडिका 5.2 के अनुसार इन दुकानों का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकतानुसार एक मदिरा दुकान को मदिरा-विहीन क्षेत्र में स्थानांतरित कर उसके स्वरूप में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।
यह प्रस्ताव नई दुकानें खोलने के संबंध में नहीं, बल्कि नीति अनुरूप स्थानांतरण एवं स्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। अतः 17 नई शराब दुकानें खोले जाने का प्रचार पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यहीन है।
आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार मदिरा दुकानों के संभावित स्थानांतरण हेतु जिला स्तरीय स्थायी समिति द्वारा जनहित, विधि-व्यवस्था, अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत मदिरा-विहीन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त करने हेतु सूची भेजी गई है।
उक्त प्रक्रिया का उद्देश्य अवैध शराब के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों की सहमति, प्रशासनिक परीक्षण एवं वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।
जिला प्रशासन धमतरी नागरिकों से अपील करता है कि वे अपुष्ट एवं भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें तथा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अधिकृत शासकीय स्रोतों पर ही भरोसा करें।