छत्तीसगढ़

CG – नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी थाना परपा फेजरपुर पुलिस के गिरफ्त में…

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी थाना परपा फेजरपुर पुलिस के गिरफ्त में

नाम आरोपीगण :-

1. अनिश ठाकुर पिता स्व. लखन ठाकुर उम्र 21 वर्ष जाति क्षत्रिय निवासी ग्राम जैतगिरी थाना बकावण्ड हाल परपा

2. दीपक ठाकुर पिता स्व. ईश्वर सिंह ठाकुर उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम जैतगिरी ठाकुरपारा थाना बकावण्ड जिला बस्तर

जगदलपुर।

विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.03.2025 को प्रार्थी थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिर्पोट पर थाना परपा में अपराध क. 61/2025 धारा 137 (2), 87,64,64 (2) (एम), 49 बीएनएस, 06 17 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, एवं एस.डी.ओ.पी. केशलूर लक्ष्मण पोटाई के मार्ग दर्शन के पर्यवेक्षण में थाना परपा प्रभारी भोला सिंह राजपुत के नेतृत्व में टीम गठित किया गया, जो टीम लगातार पतासाजी कर मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम दिगिसलपा थाना तेंतलाहाण्डी जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) दिगर राज्य से नाबालिक बालिका को आरोपी अनिश ठाकुर पिता स्व. लखन ठाकुर उम्र 21 वर्ष जाति क्षत्रिय निवासी ग्राम जैतगिरी थाना बकावण्ड हाल परपा के कब्जे से दस्तायाब किया जाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 137 (2), 87,64,64 (2) (एम) बीएनएस, 06 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत पर्याप्त सबूत पाये जाने आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं नाबालिग लड़की को भगाने में आरोपी अनीश ठाकुर को सहयोग करने वाले आरोपी दीपक ठाकुर पिता स्व. ईश्वर ठाकुर उम्र 33 वर्ष के विरूद्ध धारा 49 BNS एवं 17 pocso act k अंतर्गत पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उक्त धारा के अंतर्गत गिरफतार कर आज दिनांक 23.03.2025 को माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायलय पेश किया गया।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :-

निरीक्षक- भोला सिंह राजपुत
सउनि०- मीना यादव
प्र०आर०-जोगीलाल बुडेक
आर० गोबरू राम कश्यप, कमलोचन कश्यप ,म. आर. ललिता भोई

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