छत्तीसगढ़

वन विभाग कवर्धा द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही, आरोपी को भेजा गया जेल।

कवर्धा/ पंडरिया/वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) के अंतर्गत परिसर चतरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.525 में अवैध अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर निखिल अग्रवाल, वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा के निर्देशन, सुयश धर दीवान, उपवनमण्डलाधिकारी, पंडरिया के मार्गदर्शन एवं महेन्द्र कुमार जोशी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया (पूर्व) के कुशल नेतृत्व में वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) के वन अमला द्वारा कार्यवाही किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी की टीम के द्वारा वन क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जे को खाली कराकर संलिप्त आरोपी संतोष वल्द सुद्धूराम श्रीवास, निवासी ग्राम कोदवा गोड़ान, थाना-कुकदूर, जिला-कबीरधाम के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)क, धारा 33(1)ग, धारा 33(1)घ, धारा 33(1)ङ एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2(16),(ब), धारा 51, 52 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3, 4 के तहत कार्यवाही किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20712/20 दिनांक 10.06.2025 दर्ज किया गया एवं दिनांक 19.06.2025 को जांच कार्यवाही के दौरान विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेट, पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 दिन के न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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