छत्तीसगढ़

CG Rail line Extension : प्रशासन का बड़ा कदम, यहां जमीन की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लगा प्रतिबंध, जानिए वजह….

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर बोदरी और तिफरा के जमीनों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश को आज से ही प्रभावशील कर दिया गया है। रेल लाइन विस्तार के साथ ही रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाना है। बहु माफियाओं के फर्जीवाड़ा रोकने और जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में करने के कजल से बचने के लिए आदेध जारी किया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रोजेक्ट एरिया में आबे वाले प्रभावित ग्रामों के खसरा नंबरो की भूमियों की खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

भूमि अधिग्रहण की प्रकिया होगी शुरू

उप मुख्य अभियंता निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के 9 जून 2025 के अनुसार चौथी रेल लाइन परियोजना के अन्तर्गत दाधापारा से बिल्हा (9.20 किमी.) रेल लाइन से लगभग 50 मीटर बगल में चौथी लाइन विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रकिया सुचारू रूप से किये जाने, प्रभावित ग्रामों में रेलखंड के समीप जमीनों के कय एवं विकय पर रोक लगाये जाने अनुरोध किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इसलिए कलेक्टर ने लगाई रोक

अर्जन के अधीन भूमि का बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण एवं प्रयोजन में परिवर्तन के कारण भूमि अर्जन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मूल भूमिस्वामी को समुचित लाभ होने के बजाए भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्त बिचौलियों और भू-माफियाओं द्वारा लाभ अर्जित किया गया है। भूमि अर्जन प्रक्रिया के अधीन भूमि के बेहतर प्रशासन के लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही भूमि के अवैधानिक अंतरण के कारण शासन को अनावश्यक ही आर्थिक क्षति होने के अलावा वाद कारणों की बहुलता होती है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक हितों के परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब होता है।

सार्वजनिक हित, मूल भूमिस्वामी के हितों के संरक्षण करने के लिए और शासन को होने वाले आर्थिक क्षति को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जाना आवश्यक होने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उपरोक्त पत्र के तारतम्य में शासन के उपरोक्त निर्देश 14 अक्टूबर.2024 के अनुसार प्रस्तावित दगोरी-बिल्हा के बीच रेल फ्लाई ओवर निर्माण के अंतर्गत जिला बिलासपुर अंतर्गत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक एवं आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक, जिला बिलासपुर के अंतर्गत उक्त रेल फ्लाई ओवर के एलाईनमेंट में आने वाले अनुविभाग विल्हा, तहसील बिल्हा के ग्रामों में भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे लाइन के पास कोरियापारा तिफरा का ख नं. 1494, 1495, 1496 एवं 1497 प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. सिरगिट्टी तहसील एवं जिला विलासपुर (छ.ग.) के अन्तर्गत प्रस्तावित Traction Upgradation 2×25 project की निजी भूमि की खरीद बिकी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने कलेक्टर से मांग की है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर में प्रस्तावित उन्नयन परियोजना निर्माण के लिये ग्राम कोरियापारा तिफरा प.ह.नं. 40 रा.नि.मं सिरगिट्टी तहसील व जिला बिलासपुर में प्रस्तावित निर्माण अंतर्गत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक एवं आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक, जिला बिलासपुर के अंतर्गत इसके एलाईनमेंट में आने वाले अनुविभाग बिलासपुर तहसील बिलासपुर तिफरा की भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है।

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