छत्तीसगढ़

आज सरपंच और वार्ड पंच/सदस्यों को दिलाया जाएगा शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती हैं और वे किस बात की शपथ ग्रहण करते है जानें इससे जुड़ी सारी बाते पढ़े पूरी ख़बर

आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा में सरपंचो और पंचो कों सपथ दिलाया जाएगा जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित सरपंच अपना पदभार ग्रहण करेंगे आपको बताते चलें कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के पश्चषात सरपंच और वार्ड पंच का पद एक संवैधानिक पद है जिसका एकनिश्रित समय के बाद चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है किे निर्वाचित हो जाने के पश्रात सरपंच और वार्ड पंच/सदस्यों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती हैं और वे किस बात की शपथ ग्रहण करता है ?

आपको यह जानकारी होगी कि पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र ग्राम पंचायत मुख्यालय में मतदान/निर्वाचन करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन टीम चुनाव संपन्न करवाने आती है। उसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर /R০नामक अधिकारी / चुनाव अधिकारी / कर्मचारी होता है,चुनाव के तुरंत पश्चात सरपंच और वार्ड पंचों/सदस्यो को शपथ इसी के द्वारा दिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा कुछ विशेष प्रावधान भी किए जा सकते हैं,

सरपंच और वार्ड पंच सामान्यतया ईश्वर और सत्य निष्ठा के नाम पर पद एवं गोपनीयता तथा कर्तव्य निर्वहन की शपथ लेते है। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1992 के उपरांत पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव में उम्मीदवार होने के लिए योग्यताएं,कार्यकाल,शपथ और शपथ के प्रारूप में काफी समानताएं हैं फिर भी योग्यताओं के साथ साथ शपथ के प्रारूप को लेकर अलग अलग राज्य में कुछ भिन्नता हो सकती है क्योंकि पंचायत राज राज्यसूची के अंतर्गत आता है।

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