छत्तीसगढ़

CG- दुर्घटनाओं पर रोक के लिए कड़ा कदमः इन नियमों का पालन किये बगैर नहीं रख सकेंगे पशु, जाना पड़ जायेगा जेल, जानिये वो 5 सख्त नियम…

रायपुर: जानवरों की वजह से आये दिन दुर्घटनाएं हो रही है। अब इन दुर्घटनाओं को लेकर कड़ा आदेश जारी किया गया है। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने अब पशु पालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किये हैं। अब पशुपालकों को पशुओं का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यही नहीं पशु के जन्म व मृत्युदर के अलावे खरीद बिक्री की भी सूचना देनी होगी।

पशु पालकों की पहचान के लिए अब ईयर टैग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पशुपालकों को 7 दिन के भीतर ईयर टैग लगवाना होगा। चरवाहे के बिना पशुओं को अब नहीं छोड़ा जा सकेगा।

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