छत्तीसगढ़

धार्मिक उन्माद फैलाने एवं शांति भंग करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा/थाना कवर्धा में दर्ज अपराध क्रमांक 532/2025 धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मामले का विवरण प्रार्थी पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया,उम्र 35 वर्ष, निवासी नवागांव,थाना कवर्धा द्वारा दिनांक 12.12.2025 को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10.12.2025 को प्रातः लगभग 10.30 बजे कवर्धा–लोहारा मुख्य मार्ग स्थित नवागांव चौक के पास कबीर चबूतरा में कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना से समाज में आक्रोश एवं धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई।

आवेदन के आधार पर पुलिस ने थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी के पेश करने पर घटनास्थल से फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील दिनांक 13.12.2025 को जप्त किया गया।

जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक, उम्र 49 वर्ष तथा मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी, उम्र 51 वर्ष, दोनों निवासी नवागांव, थाना कवर्धा का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर दिनांक 13.12.2025 को क्रमशः 13.30 बजे एवं 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दिया गया।

आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में इस्तगाशा क्रमांक 17/1999, 31/2012 एवं 231/2021 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/1999 धारा 451, 323, 34 भादवि तथा इस्तगाशा क्रमांक 17/1999 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण दर्ज हैं।

मामला अजमानतीय प्रकृति का होने से आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है।

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