CG कैबिनेट ब्रेकिंग : साय कैबिनेट ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत,सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ी…

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को नया रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सीएम स्टार्टअप और NIPU मिशन को मंजूरी दी है।
इसके तहत अगले 5 वर्षों में 500 करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा। प्रदेश के हर जिले में उद्यमिता सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों के जरिए युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी व मार्गदर्शन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए कैबिनेट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। स्थायी-अस्थायी सरकारी कर्मचारी, निगम-मंडल और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिक अब दूसरी सरकारी सेवा या ऊंचे पद के लिए 45 साल तक आवेदन कर सकेंगे।
अब तक यह उम्र सीमा 38 साल थी। यानी सरकार ने सीधे 7 साल की अतिरिक्त गुंजाइश दे दी है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो नौकरी में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षा देकर दूसरी सेवा या बेहतर पद पर जाना चाहते हैं।
निर्यात को बढ़ावा देने नई नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं और कारोबारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और व्यापार मेलों के माध्यम से अपने उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का अवसर मिलेगा।इतिहास किताबें खोजें
दुर्ग में बनेगा नया कोर्ट परिसर
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। जिला कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए 4 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। यह जमीन भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से लेकर कोर्ट परिसर विकसित करने की योजना है।
निगम-मंडल और संविदा कर्मचारियों को राहत
कैबिनेट ने निगम-मंडल के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारी अन्य विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करते समय अधिक उम्र सीमा का लाभ ले सकेंगे। पहले अन्य विभागों में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष थी। इसे बढ़ाकर 45 वर्ष करने का फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से निगम-मंडल और संविदा कर्मचारियों को सरकारी भर्तियों में आवेदन करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा।



