Dhamtari: बदमाशी पड़ी भारी…22 केस वाले महेश उर्फ बजरंगी का जिला बदर… 7 जिलों में 1 साल तक एंट्री बंद…!

छत्तीसगढ़ धमतरी में आदतन बदमाश पर बड़ी कार्रवाई: महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर 1 साल के लिए जिला बदर, 6 सीमावर्ती जिलों में भी प्रवेश प्रतिबंधित…एसपी भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश; हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख…
जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धमतरी ने आदेश जारी करते हुए महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर को 7 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी सहित 6 सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है…
आदेश के मुताबिक, जिला बदर की अवधि में वह रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिलों की सीमा में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी…
22 आपराधिक प्रकरण दर्ज
पुलिस के अनुसार, महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में हत्या के प्रयास की धारा 307, आर्म्स एक्ट, मारपीट और आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला बदर की अनुशंसा की गई थी,यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई है…
जिला बदर की कार्रवाई का रिकॉर्ड
धमतरी पुलिस के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक जिला बदर के लिए 5 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 2 मामलों में जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं, वर्ष 2025 में कुल 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी…
पुलिस का कहना है कि जिले में सक्रिय गुंडों, बदमाशों और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की लगातार समीक्षा की जा रही है। अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ निगरानी और वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।