छत्तीसगढ़

CG ब्रेकिंग : कोर्ट ने खारिज की गिरफ्तार ननों की जमानत याचिका, बताई ये वजह, अब इस कोर्ट में दायर करनी होगी याचिका…..

दुर्ग। मानव तस्करी और धर्मांतरण मामले में ननों को लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट से झटका लगा है। धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार दो नन और एक युवक की याचिका पर दुर्ग कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए सक्षम न्यायालय में इसे लेकर आवेदन लगाया जाये।

लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट के जज अनीश दुबे (FTSC) ने बताया कि मानव तस्करी का मामला होने के कारण यह प्रकरण हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इस मामले में सुनवाई का अधिकार केवल NIA कोर्ट को है। अब पीड़िता के वकील राजकुमार तिवारी ने बिलासपुर स्थित NIA कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों ननों को जेल में ही रहना होगा।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए दो ननों और एक युवक को रोका था। आरोप था कि तीनों, नारायणपुर जिले की तीन लड़कियों को बहला-फुसलाकर आगरा ले जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए सभी को GRP के हवाले कर दिया था। GRP थाना भिलाई-3 के अंतर्गत दुर्ग जीआरपी चौकी में मामले की जांच के बाद धर्मांतरण की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था।

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