छत्तीसगढ़

CG – प्रिंसपल सस्पेंड : डीपीआई ने लिया बड़ा एक्शन, प्राचार्य को किया निलंबित, इस वजह से गिरी गाज, जानिए पूरा मामला, देखे आदेश…

गरियाबंद। महिला शिक्षकों से अभद्रता करने वाले, शिक्षिकाओं और चपरासी को नौकरी से निकलवाने की धमकी देने वाले प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य का मूल पद व्याख्याता एलबी है।

पूरा मामला गरियाबंद जिले के मानपुर विकासखंड के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर का है। यहां हरिनारायण सिंह प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एलबी) के पद पर पदस्थ हैं। जिला प्रशासन गरियाबंद द्वारा संचालित गौरव गरियाबंद अंतर्गत सौंप गए दायित्वों का निर्वहन उन्होंने निष्ठापूर्वक नहीं किया। इसके अलावा चपरासी के माध्यम से स्कूल में अध्यापन करवाने, महिला शिक्षकों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने,संविदा शिक्षिकाओं और चपरासी को नौकरी से निकलवाने की धमकी देने,वित्तीय प्रभार सौंपने में अनावश्यक विलंब करने के मामले में डीपीआई दिव्या मिश्रा ने प्रभारी प्राचार्य हरिनारायण सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैनपुर ब्लॉक मैनपुर जिला गरियाबंद को निलंबित कर दिया है।

मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि 10 दिसंबर 2024 को स्कूल में हुई घटना को मीडिया को तथा राजनीतिक पार्टियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया जिसके कारण शासन प्रशासन की छवि धूमिल हुई। उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचरण माना गया। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) अंतर्गत हरिनारायण सिंह प्रभारी प्राचार्य,मूल पद व्याख्याता को डीपीआई दिव्या मिश्रा ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद नियत किया गया है।

देखे आदेश…

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