धमतरी

मानव तस्करी रोकथाम एवं बाल संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित…

धमतरी….जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संबंधित विभागों के संयुक्त तत्वावधान में अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम और संरक्षण के उद्देश्य से आज लाइवलीहुड कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं एवं बाल संरक्षण कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी तथा तस्करी से जुड़े अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधानों और पुलिस विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

द्वितीय सत्र में साइबर अपराधों पर विशेष चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एवं विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से अपराधी किस प्रकार लोगों को जाल में फंसाते हैं। साइबर ठगी से बचाव, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से त्वरित शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई।

इसके पश्चात बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के प्रावधानों, पुलिस की जिम्मेदारियों तथा बाल कल्याण समिति की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के तहत शिकायत समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली पर भी मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही शासन द्वारा संचालित ‘She-Box पोर्टल’ के संबंध में जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर डॉ कल्पना ध्रुव, कार्यक्र अधिकारी श्रीमती जगरानी एक्का सहित विभिन्न पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। समापन अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों से समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।

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