छत्तीसगढ़

CG- सरकारी कर्मचारी को मिली 3 साल की कठोर कारावास की सजा, 5 हजार अर्थदण्ड भी, ACB ने ये काम करते पकड़ा था रंगेहाथ…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पदस्थ सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-03 को 3 वर्ष की कारावास और 5 हजार के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। रिटायर्ड कर्मचारी को एसीबी की टीम ने 7000 हजार की रिश्वत लेते 2020 में गिरफ्तार किया था। सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम व्हीके सिन्हा है।

जानिए पूरा मामला

दरअसल, सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी लोचन सिंह ने 16 जुलाई 2020 में एसीबी-ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के मुताबिक, जल संसाधन विभाग में वे चैकीदार के पद पर थे। 30 नवंबर 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद मात्र योजनान्तर्गत बचत निधि का ब्याज के 7224 रूपए भुगतान किया गया था, लेकिन ग्रेच्युटी पे का भुगतान नहीं किया गया था। और ना ही पेंशन प्रकरण बनाया गया था। इस संबंध में पीड़ित ने जल संसाधन विभाग के सहायक ग्रेड-03 व्हीके सिंहा से जाकर मुलाकात की।

सहायक ग्रेड द्वारा खर्चा-पानी मांगने के नाम पर 3000 लिए, फिर 8000 की मांग की। प्रार्थी रिश्वत देना नहीं चाहता था बल्कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। पीड़ित ने इसकी शिकायत अंबिकापुर एसीबी से की।

एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच करवाई और 13 अगस्त 2020 में ट्रेप कार्रवाई आयोजित की थी। इस दौरान कर्मचारी को पीड़ित से 7000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था।

मामले में अंबिकापुर विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सेवानिवृत्त जल संसाधन विभाग के कर्मचारी व्हीके सिन्हा को तीन वर्ष की सजा और 5000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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