छत्तीसगढ़

CG – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का झटका, चुनाव याचिका निरस्त करने का आवेदन खारिज, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई……

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन सीट से विधायक कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में होईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी। विजय बघेल की पिटीशन पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

बता दें विजय बघेल द्वारा याचिका में आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसके आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होनी है।

आपको बता दें दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने को लेकर याचिका लगाई थी। पूरा मामले को लेकर दो साल पहले वर्ष 2024 में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उस समय वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भी भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था।

इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने चुनावी नारे लगवाए और वोट मांगकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का सीधा उल्लंघन किया, जिसका वीडियो भी बनाया गया था।

आपको बता दें पूर्व सीएम और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर होगी। हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की अर्जी को खारिज कर दिया है।

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