छत्तीसगढ़

CG- इस हॉस्पिटल पर बड़ा एक्शन, 1 महीने के लिए किया लाइसेंस निलंबित, इस वजह से हुई कार्रवाई, मचा हड़कंप…..

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर महावीर हाॅस्पिटल का लायसेंस 1 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है।

दरअसल, आवेदिका मृण्मयी पाण्डेय ने श्री महावीर हाॅस्पिटल के खिलाफ साक्ष्य छिपाने और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद 6-7 लाख की अवैध वसूली करने की शिकायत दर्ज करवाई थीं। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता ने मरीज को सही उपचार नहीं मिलने के कारण मौत हो जाने का गंभीर आरोप लगाया था। शिकायत प्राप्त होने के बाद विस्तृत जांच हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर से टीम गठित कर जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से पता चला कि मरीज के मस्तिष्क की न्यूरो सर्जरी करने वाले चिकित्सक का नाम अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में नहीं है। न्यूरों सर्जरी एक टर्शरी केयर ईलाज है और अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में भी उक्त सुविधा का उल्लेख नहीं है।

श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा दिये गये उत्तर में प्रोप्राइटर का यह कहना है कि शिकायतकर्ता के द्वारा के गलत ईलाज हेतु हॉस्पिटल के प्रोप्राईटर डॉ सुधांशु किरण को आरोपी बनाया गया है। जबकि मरीज का ईलाज अन्य डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया गया था। नर्सिंग होम एक्ट में अस्पताल के सचालन की पूर्ण जिम्मेदारी हॉस्पिटल प्रोप्राइटर की होती है। श्री महावीर हॉस्पिटल के द्वारा उक्त चिकित्सकीय सेवाएं लेने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई है। जांच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि मरीज के रेफरल की प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया गया।

श्री महावीर हॉस्पीटल के दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आयुष्मान कार्ड से मरीज के ईलाज हेतु सपूर्ण राशि बुक की गई है और इसके बाद अवैध रूप से 87300.00 (सत्तासी हजार तीन सी) रुपये मरीज के परिजनों से लिये गये। उक्त हॉस्पिटल द्वारा पूर्व में मरीज से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके लिए महावीर हॉस्पिटल को कड़ी चेतावनी जारी की गई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री महावीर हॉस्पिटल में शासन के निर्देशों के उल्लंघन में कार्य करने की प्रवृत्ति रही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री महावीर हॉस्पिटल द्वारा न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर ईलाजों में आंशिक लापरवाही बरती गई है तथा आयुष्मान योजना के पालन में गंभीर लापरवाही बरती गई है।

अतः नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण श्री महावीर हॉस्पिटल का लायसेंस/पंजीयन 17 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2026 तक एक माह के लिये निलंबित किया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत् की गई अनियमितता को देखते हुए अस्पताल से अवैध रुप से वसूली गई राशि 87300.00 (सत्तासी हजार तीन सौ) रुपये वापस करने हेतु निर्देश के परिपालन में आगामी तीन माह के लिये खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना/आयुष्मान योजना के तहत् अस्पताल का पंजीयन निलंबित किये जाने हेतु शासन में प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया जाता है।

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