CG DA Hike ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, इतने प्रतिशत महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, आदेश जारी…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अहम खबर है। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर 2026 से किया जाएगा।
आदेश में बताया गया है कि DA की गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ते की राशि को मूलभूत नियम 9 (21) के तहत वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
50 पैसे से अधिक राशि होगी पूर्णांकित
आदेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते के भुगतान के दौरान यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि होती है तो उसे अगले पूर्ण रुपये में शामिल किया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
इन कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
वित्त विभाग द्वारा जारी यह आदेश यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के तहत किया जाने वाला भुगतान संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।



