छत्तीसगढ़

CG- महिला पटवारी सस्पेंड BREAKING : कलेक्टर के निर्देश पर एसडीओ का एक्शन, शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से किया निलंबित…..

बेमेतरा। राजस्व अभिलेखों में अनियमितता बरतने पर महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी का नाम अम्बा उपाध्याय है।

दरअसल, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश में राजस्व अभिलेखों में अनियमितताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा द्वारा ग्राम निनवा के पटवारी हल्का क्रमांक-40 की पटवारी अम्बा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार अम्बा उपाध्याय द्वारा निजी स्वामित्व की भूमि के खसरा क्रमांक 184/1 एवं 184/2 के राजस्व अभिलेखों तथा नक्शे में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नियमों के विरुद्ध फेरबदल किया जाना पाया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधानों के विपरीत होने के साथ ही शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में पाया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा ने अम्बा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बेमेतरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही पटवारी हल्का क्रमांक-40 का अतिरिक्त प्रभार पटवारी मेघनाथ वर्मा, हल्का क्रमांक-26 को सौंपा गया है।

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही, अनियमितता एवं नियमों के उल्लंघन के मामलों में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा प्रशासन सुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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