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छत्तीसगढ़

CG – अवैध रूप से गांजा बिक्री करते ग्राम तरागांव नरो दुकान के सामने मेन रोड किनारे से पकड़े गए एक आरोपी…

गांजा बिक्री करने वाले 01 युवक पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

अवैध रूप से गांजा बिक्री करते ग्राम तरागांव नरो दुकान के सामने मेन रोड किनारे से पकड़े गए एक आरोपी

आरोपी तिकीरपाल, बेकोपारा थाना पुसपाल जिला सुकमा का निवासी हैं

आरोपी के कब्जे से 51 किलो 520 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया

जप्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 2,57,600/- रूपये

नाम आरोपी :- राजेश उर्फ राजेश्वर यादव पिता स्व सुखराम यादव जाति राउत उम्र 24 वर्ष करीब निवासी तिकीरपाल, बेकोपारा थाना पुसपाल जिला सुकमा (छ ग)

जगदलपुर। पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने वाले पर, कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि थाना लोहंडीगुड़ा को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति लाल कत्था रंग का फुल शर्ट और सफेद क्रीम रंग का फुल पैंट पहना है और एक नीला रंग का छोटा पुराना कार जिसका नंबर CG 05 F 0703 है जिसमें दो प्लास्टिक बोरी में गांजा लेकर मलकानगिरी उड़ीसा तरफ से लोहंडीगुड़ा होते हुए रायपुर के तरफ जाने वाला है, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग एवं अनुविभागीय अधिकारी ईश्वर त्रिवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लोहंडीगुड़ा रवि कुमार बैगा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था।

उक्त टीम के द्वारा ग्राम तारागांव नरो दुकान के सामने मेन रोड किनारे पहुंचकर मुखबिर के बताये हुलिया के एक व्यक्ति नीला रंग का छोटा पुराना कार जिसका नंबर सीजी 05 एफ 0703 लिखा है मिलने पर उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम राजेश उर्फ राजेश्वर यादव पिता स्वर्गीय सुखराम यादव जाति रावत उम्र 24 वर्ष करीब निवासी तीकिरपाल बेकोपारा थाना पुसपाल जिला सुकमा छत्तीसगढ़ का होना बताया जिनके पास उक्त कार में रखे दो प्लास्टिक बोरी की तलाशी लेने पर 06 नग पैकेटों में बरामद मादक पदार्थ गांजा को मौके पर तौल करवाया गया अलग-अलग पैकेट में कुल जुमला 51.520 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया जिस संबंध में पूछताछ करने पर गांजा रखने का वैधानिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया गांजा परिवहन करना स्वीकार करने से उक्त आरोपी को 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :-

निरीक्षक – रवि कुमार बैगा
सउनि. – वी एस सोलंकी
प्र.आर. – 1023 तुलाराम कश्यप
आरक्षक – 658 ओंकार राज, 640 डबल सिंह ठाकुर, आर. चालक 4095 सुलधर बघेल ।।

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