छत्तीसगढ़

CG- मोहर्रम पर अब नहीं बजेगा डीजे-धुमाल… नाच-गाना पर भी प्रतिबंध, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया निर्देश……

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुहर्रम, उर्स, और मजहबी तकरीब के समय डीजे और बैंड बाजा बजाने पर रोक लगाई गई है। वक्फ की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि यदि इसका पालन नहीं किया गया तो संबंधित पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

वक्फ बोर्ड ने कहा कि सूबे की तमाम ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान इंतेजामिया कमेटी एवं तमाम जिम्मेदारान को गुज़ारिश की जाती है कि मोहर्रम, उर्स एवं दीगर इस्लामी तकरीबात का एहतेमाम सिर्फ कुरआन-ए-करीम, अहादीस-ए-मुबारका और शरीअत-ए-मुतहहरा के मुताबिक किया जाए। मोहर्रम, उर्स व दीगर मज़हबी तक्रीबात में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाज़ी व तमाम गैर-शरई और गैर-मुनासिब सरगर्मियों की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी।

बोर्ड ने कहा कि यह भी हिदायत दी जाती है कि किसी भी जुलूस, उर्स या मज़हबी तकरीब में गैर-शरई उमूर, डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, आतिशबाजी या दूसरी (प्रतिबंधित) सरगर्मियां पाई जाने पर संबंधित कमेटी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित कमेटी को भंग किया जाएगा साथ 50000 का जुर्माना लगाया जायेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कमेटी पर होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन और शुहदा-ए-कर्बला की अजीम कुर्बानियों की याद में इबादत, सब्र, सादगी, अखलाक और मज़हबी अदब के साथ मनाएं व हर उस अमल से परहेज़ करें जो शरीअत-ए-इस्लामिया के खिलाफ हो।

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