CG – एक कर्मचारी का 13 महीने में 6 बार हुआ तबादला, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब……

बिलासपुर। महज 13 महीने में छह बार तबादले का सामना कर रहे पंचायत कर्मचारी को छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने बार-बार तबादले की परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारी के तबादले से जुड़े 6 अगस्त और 17 अगस्त 2026 के दोनों आदेशों के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
महज 13 महीने में 6 बार हुआ तबादला?
याचिकाकर्ता पंचायत कर्मी राजेश कुमार चौहान की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दीपाली पांडेय ने कोर्ट को बताया, राज्य सरकार ने 13 महीने के भीतर छह बार तबादला कर दिया है। याचिकाकर्ता ने 6 अगस्त 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस आदेश के तहत उन्हें ग्राम पंचायत कोसमनारा से जनपद पंचायत रायगढ़ तबादला कर दिया था। याचिका लंबित रहने के दौरान ही राज्य शासन ने 17 अगस्त 2026 को एक और तबादला आदेश जारी कर उन्हें जनपद पंचायत रायगढ़ से कोलाईबहाल स्थानांतरित कर दिया।
कोर्ट ने तबादला आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। हाई कोर्ट ने 6 अगस्त 2026 के तबादला आदेश और 17 अगस्त 2026 के बाद के तबादला आदेश, दोनों के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए सिंगल बेंच ने 14 अक्टूबर 2026 की तिथि तय कर दी है।



