छत्तीसगढ़

CG Police Action: NDPS केस की जांच में बड़ी चूक, थाना प्रभारी और ASI पर IG का एक्शन… ठोका जुर्माना……

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली थाने में NDPS एक्ट के मामले की विवेचना में निर्देशों का पालन नहीं करना थाना प्रभारी और विवेचक को भारी पड़ गया है। आइजी रामगोपाल गर्ग ने केस डायरी की समीक्षा के दौरान सामने आई लापरवाही पर थाना प्रभारी और विवेचक पर 500-500 रुपये का जुर्माना ठोका है। मामले की पर्यवेक्षण अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सारंगढ़ की भूमिका में भी गंभीर पर्यवेक्षकीय त्रुटि मानते हुए उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की है।

थाना डोंगरीपाली में दर्ज एनडीपीएस के मामले से से जुड़ा है। मामले में धारा 20-बी और 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। केस डायरी की समीक्षा के दौरान रेंज कार्यालय के पत्र में निर्धारित फार्मेट के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं किए जाने की बात सामने आई। इस पर संबंधित विवेचक थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्हें 18 जुलाई 2026 तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि के बाद भी जवाब रेंज कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करना अवज्ञा, गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसके बाद मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई।

थाना प्रभारी और एएसआई पर ठोका जुर्माना

रेंज कार्यालय के आदेश के मुताबिक एएसआइ भगवती कुर्रे, थाना प्रभारी डोंगरीपाली को परिपत्र के निर्धारित फार्मेट के अनुसार कथन लेखबद्ध नहीं कराने और परिपत्र का पालन सुनिश्चित नहीं करने के लिए जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा विवेचक की त्रुटि पर ध्यान नहीं देने को भी उनकी लापरवाही मानी गई। इसके लिए उन्हें 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी मामले में एएसआइ छोटेलाल सिदार, विवेचक थाना डोंगरीपाली को निर्धारित फार्मेट में कथन लेखबद्ध नहीं करने और वरिष्ठ कार्यालय के परिपत्र का पालन नहीं करने के लिए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

DSP की पर्यवेक्षण भूमिका पर भी सवाल

जारी आदेश में डीएसपी सारंगढ़ संतोषी ग्रेस की पर्यवेक्षण भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। रेंज कार्यालय के अनुसार थाना स्तर पर परिपत्र का पालन किया जा रहा है या नहीं, इस संबंध में उनके द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इसे गंभीर पर्यवेक्षकीय त्रुटि मानते हुए आईजी ने उनके प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की है।

पढ़िए क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाली पुलिस ने 8 मई 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बिरनीपाली बस स्टैंड में घेराबंदी कर दो युवकों को आठ किलो गांजा के साथ पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपित निखिल वर्मा (21) और साहिल खान (25), दोनों निवासी बलौदाबाजार, एक बैग में गांजा लेकर जाने की तैयारी में थे। तलाशी के दौरान बैग से आठ पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन आठ किलो और कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए। पूछताछ में उन्होंने गांजा जयंत नामक व्यक्ति से खरीदना बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 20 बी, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

देखें आईजी का आदेश

doc-20260910-wa0097-2-1333084

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