CG School News : छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों के नियम बदले! मान्यता के लिए अब नहीं चाहिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट, जानें नए नियम……

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने और मान्यता लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 सितंबर 2026 को नई गाइडलाइन जारी की है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। इससे पहले 2018 के नियम प्रभावी थे।
राज्य सरकार के जून 2026 के नोटिफिकेशन के बाद अब नए नियम बनाए गए हैं। नई गाइडलाइन में स्कूल संचालकों को कुछ बड़ी राहत दी गई है। अब स्कूल खोलने के लिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा।
मान्यता के लिए स्कूल को सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा। इसमें स्कूल को खुद बताना होगा कि उसकी बिल्डिंग सेफ है, लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड की सुविधा है, टीचिंग स्टाफ क्वालिफाइड है और बच्चों की सेफ्टी के सभी जरूरी इंतजाम उपलब्ध हैं।
अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन में गलत जानकारी दी गई तो स्कूल की मान्यता सस्पेंड या कैंसिल की जा सकती है। फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके अलवा अब एक रूम में अधिकतम 45 बच्चें ही बैठ सकेंगे।



