CG- स्कूल में मासूम की मौत से मचा हड़कंप, झूला झूलते समय गले में फंसी रस्सी, DEO ने हेड मास्टर और टीचर को किया सस्पेंड…..

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। मुड़ीडीह स्थित सरकारी स्कूल में कथित लापरवाही के चलते 10 वर्षीय मासूम की जान चली गई। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
मामला बसना विकासखंड के मुड़ीडीह शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। छात्र की पहचान 10 साल के तरुण चौहान के रूप में हुई है। तरुण चौहान कक्षा चौथी में पढता था। स्कूल करीब 10 बजे खुलता है।
शुक्रवार को छात्र करीब 9:30 बजे ही स्कूल पहुंच गया था। बताया जा रहा है सहायिका 9:30 बजे स्कूल खोलकर चली गई थी। स्कूल परिसर में स्थित एक पेड़ पर रस्सी बंधी हुई थी जिसमे करीब 9 बच्चे खेल रहे थे। बच्चे पेड़ पर चढ़कर झूला झूल रहे थे। इसी दौरान तरुण का गला रस्सी में फंस गया। उसे बचने के लिए बाकी बच्चे शोर मचाने लगे। जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छात्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना मिलने पर भंवरपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गयी। बच्चे के शव को उतारकर बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमॉर्टम कराया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया गया है।
प्राथमिक जांच में स्कूल की लापरवाही समाने आयी है। बताया जा रहा है जब छात्र खेल रहे यही उस समय स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। जिसने स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई की मांग की।
मामले की गंभीरता तो देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी और सहायक शिक्षक (एलबी) गुणितराम चौधरी को सस्पेंड कर दिया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन द्वारा आदेश किया गया है। जिसमे कहा गया है, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार 16 अक्टूबर को शासकीय प्राथमिक शाला मुड़ीडीह, विकासखण्ड बसना मे शाला परिसर में स्थित वृक्ष से बंधे झुले की रस्सी में खेलते समय कक्षा 4थी के छात्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। जिसमे शाला में पदस्थ प्रधानपाठक रघुनाथ चौधरी, और सहायक शिक्षक (एल. बी.) गुणितराम चौधरी, प्रथम दृष्टया में दोषी है। दोनों को छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना रहेगा।



