CG – महिला तस्कर हिना परवीन को विशेष न्यायालय को सुनाई सजा, 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया…..

रायपुर। एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा बिक्री के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रायपुर ने आरोपी हिना परवीन को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को अभिरक्षा अवधि के बराबर सश्रम कारावास और ₹30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले के अनुसार, थाना पुरानी बस्ती पुलिस को 9 जनवरी 2026 को सूचना मिली थी कि बंधवापारा क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिना परवीन के कब्जे से 1.138 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 17/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट रायपुर ने आरोपी हिना परवीन उर्फ छोटी, पति वसीम खान, निवासी मुस्लिम मोहल्ला, बंधवापारा, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर को दोषी पाया।
न्यायालय ने 24 जून 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 9 जनवरी 2026 से 24 जून 2026 तक की न्यायिक अभिरक्षा अवधि के बराबर सश्रम कारावास और ₹30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है।
पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और समय पर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप यह फैसला आया।



