छत्तीसगढ़

CG – बिलासपुर प्रभारी डीईओं जायसवाल की नियुक्ति पर रोक हाई कोर्ट का आदेश जल्द मिलेगा विभाग कों नया अधिकारी जानें पूरा मामला पढ़े पुरी ख़बर

बिलासपुर//बिलासपुर में नए डीईओं की नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग में कौ-तुहल मचा हुआ था जिसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ा औऱ अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट नें आदेश भी सुना दिया हाईकोर्ट ने बिलासपर डीईओ की नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रिसिपल राघवेंद्र गौराहा और कामेश्वर बैरागी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर प्राचार्य एलबी रामेश्वर जायसवाल को बिलासपुर जिले के प्रभारी डीईओ के पद पर पदस्थ किया था।

इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रिसिपल राघवेंद्र गौराहा और कामेश्वर बैरागी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका कर्ता प्रिसिपल ने कहा था, राज्य सरकार ने जूनियर प्रिसिपल को प्रभारी डीईओ के पद पर पदस्थ कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने पैरवी करते हुए राज्य सरकार के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा, स्कूल राज्य सरकार ने जिसे बिलासपुर जिले का प्रभारी डीईओ बनाया है, उनको छह महीने पहले शिक्षक एलबी से प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और प्रभारी डीईओ बना दिया है। राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार जूनियर कैसे अपने सीनियर का सीनियर लिखंगे। सर्कुलर का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने कहा, कनिष्ठ को वरिष्ठ के ऊपर स्थापित नहीं कर सकते।

शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार के नियमों व मापदंडों की अवहेलना की है। अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने कहा कि याचिका कर्ता प्रिसिपल सहित छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में 100 से ज्यादा ऐसे प्रिसिपल हैं जो 18 साल या उससे अधिक सीनियर हैं। फिर ऐसे में सिर्फ 6 महीने पहले प्रिंसिपल बनें जायसवाल कों प्रभारी डीईओं बना देना कितना सही हैँ।

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