CG Govt Job : सरकारी नौकरी के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन पदों पर बाहरी अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन……

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने नए भर्ती नियम लागू कर दिए हैं, जिसके बाद इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नए नियमों के तहत होगी।
जिनके अनुसार अब इन दोनों ग्रेड्स के लिए अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए केवल स्थानीय लोगों को ही मौका मिलेगा। यदि आप दूसरे राज्य से यहां नौकरी पाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
7 हिस्सों में बांटी भर्ती
आपको बता दें नए नियमों के अनुसार अब प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सात ग्रुप्स में बांटा गया है।
जिमसें स्नातक-स्नातकोत्तर, शिक्षा, वर्दीधारी सेवा, स्वास्थ्य, हायर सेकेंडरी, इंजीनियरिंग और चतुर्थ श्रेणी स्तर के पद शामिल किए गए हैं। यानी पटवारी से लेकर सब इंजीनियर और आरक्षक से लेकर भृत्य तक, हर पद की योग्यता अब तय ढांचे के हिसाब से ही होगी।
नए नियम और व्यवस्था के अनुसार विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दो तरह की परीक्षा होगी। पहली परीक्षा कॉमन होगी यानी ये सभी के लिए देनी होगी। जबकि किसी खास विषय से जुड़े पदों के लिए दूसरा हिस्सा लिया जा सकेगा। इस हिसाब से एक ही भर्ती प्रक्रिया में जनरल नॉलेज (GK) और और संबंधित काम की जानकारी दोनों का टेस्ट होगा।
आपको बता दें इंजीनियरिंग वाले पदों में सब इंजीनियर बनने के लिए संबंधित ब्रांच में कम से कम तीन साल का डिप्लोमा या बीई/बीटेक (BE) होना जरूरी होगा। तो वहीं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी (IT) जैसी शाखाओं के लिए संबंधित तकनीकी योग्यताएं भी अभ्यर्थीयों से मांगी गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार श्रम निरीक्षक, सहकारिता, खाद्य निरीक्षक और एडीओ (ADO) जैसे पदों के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो वहीं राजस्व निरीक्षक के लिए ग्रेजुएशन या 12वीं के साथ सिविल इंजीनियरिंग सर्वे का डिप्लोमा जरूरी होगा।
सहायक ग्रेड-3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा।



