छत्तीसगढ़

CG – गांधी चौक शासकीय अस्पताल के पीछे चाकू लेकर आने जाने वालों को डराने वाला आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल पढ़े पूरी ख़बर

जप्त हथियार

01 नग लोहे का धारदार चाकू ।

आरोपी का नाम

01. शेख इमरान उर्फ गिलू पिता शेख रमजान उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी चौक के पास गली फैजलबाडा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. गिरफ्तारी दिनांक – 25.07.25

विवरण

मिली जानकारी दिनांक – 25.07.25 को जरिये मुखबीर मोबाईल से सूचना मिली कि शेख इमरान उर्फ गिलू के द्वारा गांधी चौक शासकीय अस्पताल के पीछे रोड के पास एक धारदार लोहे का चाकू को लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों डरा धमका रहा है कि मुखबीर की सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराया गया जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी – शेख इमरान उर्फ गिलू पिता शेख रमजान उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी चौक के पास गली फैजलबाडा थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग को पकडा गया जिसके पास लोहे का धारदार एक चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बी. एन. एस. एस के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया जो नोटिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताये जाने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. – 373 / 25 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवेके कुमार पाण्डेय, प्रआर विनोद यादव, हमराम स्टॉफ आर. गोकूल जांगडे, धीरेन्द्र तोमर का विशेष योगदान रहा है ।

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