छत्तीसगढ़

CG- दलालों और दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत, अब घर बैठे ऑनलाइन होगी नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया…..

दुर्ग। नाम बदलने के लिए अब लोगों दलालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। यह प्रक्रिया अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम संपन्न होगी। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। गजट प्रकाशन सेवा के लिए 29 दिनों का समय सीमा भी निर्धारित की गई।

इस संबंध में आवेदक को समस्त दस्तावेजों की परिपूर्ति कर लोक सेवा केन्द्र या सामान्य सेवा केन्द्र उपस्थित होना होगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इनमें 430 रुपए का भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से चालान की मूल प्रति (हेड 0058 मुद्रण तथा लेखन सामग्री, 102 राजपत्र आदि के प्रकाशन एवं अन्य प्राप्तियां), स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन के प्ररूप-एक में सूचना के प्रकाशन की मूल प्रति जो आवेदन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना ना हो।

इसके साथ दो गवाहों के नाम, हस्ताक्षर एवं पते के साथ प्ररूप- दो में विलेख प्ररूप की मूल प्रति, 50 रु. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर में प्ररूप-तीन में नोटराईज्ड शपथ पत्र सभी प्रकार के दस्तावेज / पहचान पत्र / आई डी, जिनका शपथ पत्र में उल्लेख किया गया हो। आवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के पोर्टल में इसे प्रेषित किया जाएगा तथा आवेदक को एक एआरएन नंबर प्राप्त होगा।

तहसीलदार पोर्टल में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के एआरएन नंबर के आधार पर प्राप्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि होने की दशा में आवेदन अमान्य किया जाएगा। दस्तावेज सही होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पोर्टल में इसे प्रेषित कर दिया जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा तहसीलदार पोर्टल से प्राप्त आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदन में कमी या त्रुटि होने पर इसे अमान्य किया जाएगा। यदि दस्तावेज सही है, तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सत्यापन डीएससी के द्वारा किया जाएगा तथा इसे शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में प्रेषित कर दिया जाएगा।

शासकीय मुद्रणालय पोर्टल में उप- संचालक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल से प्राप्त आवेदन में नाम परिवर्तन के लिए जमा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा किसी कमी या त्रुटि की दशा में आवेदन पर अमान्य किया जाएगा। यदि दस्तावेज सही है, तो उसे डीएससी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा साधारण राजपत्र भाग – 3 (1) में प्रकाशन की कार्यवाही की जाएगी।

राजपत्र में प्रकाशन के उपरान्त, राजपत्र की सॉफ्ट कॉपी, आवेदक के एआरएन नंबर पर अपलोड कर दी जाएगी। नाम परिवर्तन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

कार्रवाई की समय सीमा तय

नाम परिवर्तन के लिए चारों लेवल पर कार्यवाही की समय सीमा तय की गई है। इसके अनुसार तहसीलदार पोर्टल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोर्टल पर प्रक्रिया 7-7 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण करना है। वहीं उप रजिस्ट्रार (राजनांदगांव) लेवल पर भी 7 दिवस एवं शासकीय मुद्रणालय पोर्टल पर प्रक्रिया, 15 कार्य दिवस के भीतर पूर्ण की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button