छत्तीसगढ़

CG सस्पेंड ब्रेकिंग : स्कूल शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, इस जिले के तत्कालीन DEO को किया निलंबित, इस वजह से गिरी गाज, जाने पूरा मामला…..

रायपुर। हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति के बाद पदस्थापना आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के विपरीत पदस्थापना आदेश में संशोधन करने के आरोप में कांकेर के तत्कालीन डीईओ अशोक कुमार पटेल को स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। बात दें, शिकायत के बाद विभाग ने जांच दल का गठन किया था। जांच दल ने जेडी बस्तर को रिपोर्ट सौंप दी थी। जांच दल के रिपोर्ट के बाद जेडी बस्तर ने अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी थी। विभाग के अवसर सचिव ने जांच दल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तत्कालीन डीईओ के खिलाफ निलंबन आदेश जारी कर दिया है।

संयुक्त संचालक बस्तर, जगदलपुर तथा जांच दल द्वारा दिए गये जांच प्रतिवेदन के अनुसार अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर (मूल पद प्राचार्य टी संवर्ग) द्वारा शासन निर्देशों के विपरीत प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से किए गए पदस्थापना स्थान में बिना काउंसलिंग किये पदांकित स्थान में संशोधन करने के जिम्मेदार पाए गये है।

अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता की गई है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत अशोक कुमार पटेल, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर को निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर छ.ग नियत किया जाता है। निलंबन काल में, नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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