छत्तीसगढ़

CG-गजब का रोमियो : घर में दो-दो बीवियां, बाहर कुंवारा बनकर युवती को फंसाया, 8 सालों तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, सच्चाई सामने आई तो पहुंचा जेल……

रायगढ़। जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विवाहित युवक ने दो-दो शादी करने के बावजूद नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। रायगढ़ पुलिस ने एक विवाहित युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने दो-दो शादी करने के बावजूद नाबालिक लड़की से शादी का झांसा देकर उसका दुष्कर्म किया। जब शादी से इंकार किया तो पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अपनी शिकायत ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह नाबालिग थी तब युवक से दोस्ती हुई थी।

धरमजयगढ़ पुलिस ने वर्षों तक युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 3 जुलाई को सरगुजा जिले के गांधीनगर थाने में शून्य एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसकी अपराध डायरी विवेचना के लिए धरमजयगढ़ थाना को भेजी गई थी।

22 साल की पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ स्थित अपने किराये के मकान के पास रहने के दौरान उसकी एक युवक से मुलाकात हुई। पीड़िता ने बताया कि तब वह नाबालिग थी। उस समय युवक ने उससे प्रेम विवाह का झूठा वादा किया और एक दिन घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवक पहले से शादीशुदा था। इसके बाद उसने 2019 में दूसरी युवती से विवाह कर ली। लेकिन पीड़िता पर दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था।

पीड़िता आगे की पढ़ाई के लिए रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई, लेकिन आरोपित वहां भी उसके किराये के मकानों तक पहुंचकर लगातार उसका पीछा करता रहा। इस दौरान कई बार यह कहकर विवाह का आश्वासन दिया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अब पीड़िता से विवाह करेगा। इस झूठे विश्वास में रखकर न वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता के संपर्क में रहकर विवाह का झांसा देता रहा। । अंततः द्वारा विवाह से स्पष्ट इंकार करने पर पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।

पीड़िता की शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में पंकज गुप्ता, पिता स्वर्गीय सुरेश गुप्ता, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा के विरुद्ध धारा 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने पंकज गुप्ता को कल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

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