छत्तीसगढ़

CG- BMO सस्पेंड : स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, BMO को किया निलंबित, इस वजह से गिरी गाज, देखें आदेश, जाने पूरा मामला……

भानुप्रतापपुर। भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में जच्चा-बच्चा की मौत के चर्चित मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त प्रशासनिक कदम उठाया है। मामले में सीएचसी के खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. शचींद्र कुमार गोटा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान डॉ. गोटा का मुख्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है। जच्चा-बच्चा की मौत के बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था, जिसके बाद विभाग ने यह प्रशासनिक निर्णय लिया।

16 मई को हुई थी जच्चा-बच्चा की मौत

गौरतलब है कि 16 मई को भानुप्रतापपुर के निजी गौतम अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा और नवजात की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं और निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ था और जांच की मांग की गई थी।

BMO पर कार्रवाई, लेकिन निजी अस्पताल पर अब तक नहीं

स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में BMO को निलंबित कर कार्रवाई की है, लेकिन जिस निजी गौतम अस्पताल में यह घटना हुई थी, उसके खिलाफ अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है तो संबंधित निजी अस्पताल और जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।

जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से BMO के निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जच्चा-बच्चा मौत मामले में निजी अस्पताल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं।

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