छत्तीसगढ़

CG – संकुल समन्वयक नियुक्ति : ये जानकारी वाले शिक्षक ही बनेंगे संकुल समन्वयक, आदेश जारी……

रायपुर। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ने संकुल समन्वयकों की नियुक्ति को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है। विभागीय कामकाज के अलावा तकनीकी दक्षता को भी जरुरी शर्त में शामिल किया गया है। मसलन ऐसे शिक्षक जिनको कंप्यूटर और एंड्रायड मोबाइल चलाना नहीं आता, संकुल समन्वयक नहीं बनाए जाएंगे।

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा को पत्र लिखकर संकुल समन्वयकों की नियुक्ति के संबंध में जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में साफ लिखा है, संकुल समन्वयक को मूलभूत तकनीकी (कम्प्यूटर एवं एंड्राइड मोबाइल) जानकारी का होना आवश्यक है। इसके अलावा एकल, द्विशिक्षकीय शालाओं से संकुल समन्वयक का नामांकित नहीं किया जाएगा।

पढ़िए क्या है जरुरी शर्त व निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन संकुल केन्द्रों की स्वीकृति पश्चात संकुल प्रभारी / संकुल समन्वयकों के चयन / कार्य हेतु

प्रत्येक संकुल में इसके अंतर्गत आने वाले प्रस्तावित संकुल शाला हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य पदेन संकुल प्रभारी होंगे।

संकुल समन्वयक को नामांकित करने के लिए जिला स्तर पर तीन सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक (समग्र शिक्षा) एवं संबंधित संकुल प्रभारी (संबंधित प्राचार्य) होंगे।

समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा) के अनुमोदन पश्चात संकुल समन्वयक को नामांकित किया जावेगा।
पुर्नगठित संकुलों के लिए संकुल समन्वयक हेतु अधिकतम उच्च वर्ग शिक्षक, प्रधानपाठक को ही नामांकित किया जागाए।

संकुल समन्वयक को मूलभूत तकनीकी (कम्प्यूटर एवं एंड्राइड मोबाइल) जानकारी का होना आवश्यक है।

एकल, द्विशिक्षकीय शालाओं से संकुल समन्वयक का नामांकित नहीं किया जाएगा।

संकुल समन्वयक स्वीकृत संकुल के शालाओं के अंतर्गत ही पदस्थ होना आवश्यक है।

ये है जरुरी निर्देश

पूर्व में स्थापित संकुल केन्द्रों के समन्वयक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा) के अनुमोदन से यथावत कार्य करते रहेंगे, किन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनके स्थान पर उपरोक्तानुसार समिति द्वारा प्रस्तावित सूची से नवीन संकुल समन्वयक का नामांकित किया जावेगा। तत्पश्चात बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार उनका नामांकन किया जायेगा।

संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक को ये करने होंगे काम

संकुल समन्वयक अपनी पदांकित शाला में न्यूनतम तीन कालखण्ड अध्यापन कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त संकुल के विभिन्न कार्यों एवं अकादमिक गतिविधियों में समन्वय सुनिश्चित करेंगे।
संकुल समन्वयक उच्च कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का अपने संकुल के शालाओं में पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
शाला संकुल में शैक्षिक कैलेण्डर का निर्धारण कर समयबद्ध परिपालन सुनिश्चित करेंगे।
संकुल समन्वयक बच्चों में लर्निग आउटकम की नियमित रूप से ट्रेकिंग एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन एवं सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
संकुल समन्वयक सामुदायिक सहयोग से शालाओं में संसाधन लाने हेतु आवश्यक प्रयास करना सुनिश्चित करेंगे।
संकुल समन्वयक शालाकोष / यू-डाईस/यूडीएस प्रणाली में आंकड़ों का निर्धारित समय में अद्यतीकरण करना सुनिश्चित करेंगे।
संकुल प्रभारी शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता का अध्ययन कर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सम्बद्ध डाईट से समन्वय कर प्रशिक्षण के आयोजन में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
संकुल प्रभारी शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों का समय-समय पर क्षमता विकास कर उनके माध्यम से शाला प्रबंधन में आवश्यक सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे।
संकुल समन्वयक अप्रवेशी एवं शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने हेतु आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करेंगे।
संकुल प्रभारी / संकुल समन्वयक विद्यार्थी हितग्राही मूलक शासकीय योजनाओं का समय पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समय पर नियमित उपस्थिति के संबंध में संकुल समन्वयक, संकुल प्रभारी को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे।
मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत मेनु अनुसार भोजन की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
उच्च कार्यालयों द्वारा दिए गए आवश्यक शैक्षणिक एवं अकादमिक निर्देशों के परिपालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करना।
नवीन संकुल का बचत खाता “संकुल केन्द्र (केन्द्र का नाम) के नाम से प्रारंभ कर संकुल प्रभारी एवं संकुल समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होंगे एवं उक्त खाता का कैश बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, बैंक पास बुक, बैंक स्टेटमेंट, स्थापना पंजी, स्टॉक रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम पंजी एवं अन्य पंजियों का पृथक से संधारण करना सुनिश्चित करें।
संकुल समन्वयक शाला अवलोकन प्रतिवेदन संबंधित शाला के संस्था प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर से संकुल प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।
संकुल अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूरे संकुल के शालाओं के द्वारा किया जावेगा।
संकुल अंतर्गत संस्था में किसी दिवस शिक्षक की कमी होने पर संकुल के अंतर्गत अन्य संस्था से तात्कालिक / वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संबंधित संकुल के संकुल प्रभारी अधिकृत होंगे।
पूर्व में कार्यरत संकुल प्रभारी समस्त वित्तीय एवं आकदमिक दस्तावेज / प्रभार, नवीन संकुल प्रभारी (प्राचार्य) को सौपकर जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे।

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