छत्तीसगढ़

CG – CAA के तहत 3 पाकिस्तानी को मिली हिंदुस्तान की नागरिकता, कलेक्टर ने सौंपा प्रमाण पत्र, इस साल आए थे भारत…..

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने वर्ष 2007 में भारत आए रामी बाई (उम्र 55 वर्ष) पति मुकेश कुमार, बेबी हर्षिता और मयंक कुमार स्वर्गीय मुकेश कुमार को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर भारत की नागरिकता प्रदान की। नागरिकता प्रमाण पत्र को पाते हुए उक्त नागरिकों ने कलेक्टर चौधरी सहित राज्य सरकार और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व यह परिवार पाकिस्तान के नागरिक थे। लेकिन वर्ष 2007 से भारत में आए थे और वर्तमान में वार्ड न. 26 सिंधी कॉलोनी दुर्ग में रहते है। आज नागरिकता प्रमाण पत्र मिलनेे के उपरांत से यह भारत के नागरिक के रूप मे जाने जायेंगे। उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। अनुमति मिलने के बाद तीनों काफी खुश हैं।

आपको बता दें कि, दुर्ग जिले में सैकड़ों की संख्या में पाक विस्थापित हिंदू रह रहे हैं। सभी ने भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन किया है। सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) लागू होने के बाद इनके लिए यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। सीएए के तहत 2014 से या इससे पहले से भारत में रह रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को ना​गरिकता देने का प्रावधान है। सीएए लागू होने से पहले भारत की नागरिकता पाने के लिए यहां 12 साल से अधिक का निवासी होना अनिवार्य था। इतना ही नहीं नागरिकता पानी की प्रक्रिया भी काफी कठिन थी। अब सीएए लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।

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