छत्तीसगढ़

CG – स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बड़ी खबर : कोरोना काल की सेवा पर मिलेंगे 10 बोनस अंक, हाईकोर्ट ने CMHO को दिए निर्देश……

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन की नीति के तहत कोरोना काल में लगातार 6 महीने तक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी आगामी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी भर्तियों में 10 बोनस अंक पाने के पात्र होंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले से कोविड काल में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को भर्ती प्रक्रिया में सीधा लाभ मिलेगा।

कोर्ट ने उत्तर छत्तीसगढ़ सूरजपुर व कोरिया जिले के स्वास्थ्यकर्मियों की याचिका को स्वीकार करते हुए सूरजपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक सत्यापन के बाद याचिकाकर्ताओं को 10 बोनस अंकों का प्रमाण पत्र तुरंत जारी करें।

पढ़िए क्या है मामला?

याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार, राजेंद्र कुमार कुशवाहा और महेंद्र कुमार ने अधिवक्ता कौस्तुभ सिंह ठाकुर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश और स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय के आदेश का हवाला दिया। इन आदेशों में स्पष्ट प्रावधान था कि महामारी के दौरान 6 महीने की सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्यकर्मियों को राज्य शासन की वर्ग-3 और वर्ग-4 (Class-III & IV) की सीधी भर्तियों में 10 बोनस अंक दिए जाएंगे।

याचिकाकर्ताओं ने कोविड काल में विभिन्न पदों पर कार्य किया था, लेकिन उन्हें इसका अधिकृत बोनस अंक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था, जिससे वे आगामी भर्तियों में इस लाभ का उपयोग नहीं कर पा रहे थे।राज्य शासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि बोनस अंक का आदेश एक सामान्य दिशानिर्देश है और याचिकाकर्ता वर्तमान में किसी विशिष्ट भर्ती प्रक्रिया के लिए राहत नहीं मांग रहे हैं।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने CMHO सूरजपुर को निर्देश जारी कर कहा है,याचिकाकर्ताओं को शासन के 2021 और 2023 के निर्देशों के तहत 10 बोनस अंकों का आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि याचिकाकर्ता राज्य की किसी भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी भर्ती में इसका उपयोग कर सकें।

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