CG ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया सहित 9 को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत….

बिलासपुर। कोल लेव्ही वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया सहित 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। सभी को अंतरिम जमानत दी गई है। 570 करोड़ रुपए के कोल लेव्ही मामले में ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है। सभी जेल में बंद है।
कोल परिवहन लेव्ही वसूली मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी पर आरोप लगे थे। इनके द्वारा कोल परिवहन में सुनियोजित ढंग से 570 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप लगे थे। इस मामले में ईडी ने पहले एफआईआर दर्ज कर रानू साहू,सौम्या चौरसिया व सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सौम्या चौरसिया व रानू साहू को पूर्व में ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। ईओडब्ल्यू ने ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया था। जिसके चलते उक्त आरोपियों की जमानत नहीं हो पाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सौम्या चौरसिया,रानू साहू, दीपेश टांक,राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह और शेख मोइनुद्दीन कुरैशी ने अंतरिम जमानत दे दी है।
जमानत के बाद भी जेल में रहेंगी दोनों महिला अफसर
कोल लेव्ही वसूली मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू और राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया था। उक्त मामले में दोनों सेंट्रल जेल रायपुर में बंद थी। इस मामले में दोनों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कोल लेव्ही मामले में ही आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOWने इन पर एफआईआर दर्ज किया है। लिहाजा ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद दोनों महिला अफसर बाहर नहीं आ पाई थी। ईओडब्लू के मामले में भी अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर दी है। दोनों महिला अफसरों के ऊपर डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है। उस मामले में दोनों को बेल नहीं मिली है। जिसके चलते दोनों जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी।