छत्तीसगढ़
CG Employee Bharti Rules : छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भर्ती के नए नियम लागू,आवेदन के बाद नहीं बदल सकेंगे विभाग और पोस्ट, मेरिट ही होगी फाइनल लिस्ट…

डेस्क : छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय (ग्रुप-सी) और चतुर्थ (ग्रुप-डी) श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम बनाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसकी अधिसूचना गुरुवार, 6 अगस्त को जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब भर्ती प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और समय पर होगी।
इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वेटिंग और रिजर्व लिस्ट नहीं बनेगी। साथ ही कैंडिडेट्स को आवेदन करते समय ही यह बताना होगा कि वे किस पद, किस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। एक बार अपनी पसंद भरने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा।





