छत्तीसगढ़

CG – जाग गई सीपत पुलिस गुड़ी सरपंच की गुंडागर्दी घर घुसकर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला तोड़ फोड़ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज पढ़े पूरी ख़बर

बिलासपुर//सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ी के सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू समेत 10 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। सीपत पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। बताते चलें की पहले पीड़ित का घर तोड़ने का प्रयास किया गया पऱ कोर्ट से स्थगन आदेश मिला फिर घर घुस कर मारपीट जानलेवा हमला किया गया वो भी दर्जनों लोंगो के साथ पऱ तब भी इनकी शिकायत सीपत थाने में दर्ज नहीं हुआ था बड़ा सवाल ये हैँ की क्या गुड़ी में सिर्फ इनका घर ही सरकारी जगह पऱ बना हैँ सरपंच कार्रवाई कर रहा तो सभी पर क्यों नहीं नियम क्या किसी एक के लिए बना हैँ क्या लोंगो नें सरपंच इनकों दुशमनी निकालने बनाया हैँ या गाँव के विकास के लिए? परिवार का आरोप था की उल्टा उन्ही पर केस बना दिया गया था अब ज़ब मामला एसपी बिलासपुर रजनेश सिंह के पास पहुंचा औऱ तब जाकर असामाजिक तत्वों गुंड्डो के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सीपत पुलिस जागी कहते हैँ एसपी के पास पहुंचने वालों कों हमेशा न्याय मिला हैँ।

वही प्रार्थी लखन लाल साहू ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी प्रतिमा साहू के साथ घर में था। इसी दौरान बिजली चली गई। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू, जगेश्वर साहू, नरोत्तम साहू, शुभम साहू, रेवती साहू, लक्की साहू, लल्लन साहू, गभरू विश्वकर्मा, पूजा साहू एवं अन्य लोग लाठी, डंडा, पाइप और चेन लेकर पहुंचे।

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, गाली-गलौज की और विरोध करने पर दंपति के साथ बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि घर में रखी आलमारी, कूलर, टीवी, सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य सामान में भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। मारपीट में प्रार्थी के सिर, पीठ और नाक के पास चोटें आईं, जबकि उसकी पत्नी प्रतिमा साहू के सिर, सीने और कंधे में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई।

दोनों को पहले डायल-112 की मदद से सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए तिफरा स्थित महामाया अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीपत पुलिस ने सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू समेत 10 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 189(4), 296, 324(4), 333 और 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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