CG -2 प्रधान अध्यापक सस्पेंड, डीईओ ने की बड़ी कार्रवाई, 2 प्रधान अध्यापकों पर गिरी निलंबन की गाज……

जगदलपुर। कर्तव्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर दो प्रधान अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए दोनों आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों ही मामलों में आरोपितों का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम के पूर्णतः प्रतिकूल है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों ही प्रधान अध्यापकों का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दरभा नियत किया गया है।
दरअसल, जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल द्वारा कर्तव्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण जगदलपुर और दरभा ब्लॉक के दो प्रधान अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिसके तहत जगदलपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला-डुरकीगुड़ा के प्रधान अध्यापक कामेश राणा 27 नवम्बर 2025 को किए गए निरीक्षण के दौरान कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए। साथ ही बच्चों द्वारा सामूहिक रूप से अभद्र व्यवहार करने सम्बन्धी शिकायत को गंभीर कदाचार मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं दरभा विकासखंड के प्राथमिक शाला माँझीपारा (केलाऊर) के प्रधान अध्यापक सोनधर नाग को 20 जनवरी 2025 से लगातार लंबे समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर जवाब माँगा गया था, लेकिन संबंधित प्रधान अध्यापक ने जवाब देना उचित नहीं समझा। उक्त लगातार अनुपस्थिति और शासकीय निर्देशों की अवहेलना को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी दरभा की अनुशंसा पर प्रधान अध्यापक सोनधर नाग को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए दोनों आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों ही मामलों में आरोपितों का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम के पूर्णतः प्रतिकूल है। निलंबन अवधि के दौरान दोनों ही प्रधान अध्यापकों का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दरभा नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



