CG – सोन में शांति पूर्ण संपन्न हुआ ग्राम सभा सरपंच और सचिव नें बताया ये महत्वपूर्ण बात पढ़े पूरी ख़बर
शासन के आदेशानुसार मस्तूरी के ग्राम पंचायत सोन में बीते दिनों ग्राम सभा का आयोजन किया गया और पंचायत में हुए कार्यों का सभी जनप्रतिनिधियों आम जनता के सामने बताया गया और आगे के कार्यों के लिए योजना प्रस्तावित किया गया।
सचिव गोविन्द रावत नें बताया कि…
ग्राम सभा शांति पूर्ण ढंग से हुआ उन्होंने आगे बताया की ग्राम सभा मतदाताओं की सभा है। पंचायती राज की अन्य सभी संस्थाएँ जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित की जाती हैं। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा के किसी निर्णय को रद्द करने का अधिकार केवल ग्राम सभा के पास ही है।
ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की धुरी है, जिसमें एक पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह गाँव के विकास, सुरक्षा, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला एक स्थायी निकाय है। ग्राम सभा के प्रमुख कार्य हैं विकास योजनाओं को प्रस्तावित करना, लाभार्थियों की पहचान करना, ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी करना, और सामुदायिक कल्याण के लिए सहायता प्राप्त करना।
वही सरपंच तारा साहू बताती हैँ की…
ग्राम सभा अधिनियम भारत में पंचायती राज से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा है, जिसे मुख्य रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है. यह ग्रामीण स्तर पर शासन की एक सशक्त इकाई है, जिसके तहत ग्राम सभा (सभी पंजीकृत मतदाता) के माध्यम से स्थानीय लोग विकास योजनाओं पर निर्णय लेते हैं और उनके कार्यान्वयन में सीधे भाग लेते हैं. यह अधिनियम पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करता है और जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिकारों की सुरक्षा और सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए विशेष रूप से पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को सशक्त बनाता है.